छत्तीसगढ

Fast Track Court : गरियाबंद में नाबालिग से छेड़छाड़…! 8 गवाहों के बयान…और BJP नेता महेश कश्यप को 5 साल की सजा

गरियाबंद, 17 सितंबर Fast Track Court : छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में वर्ष 2022 में सामने आए एक चर्चित नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश यशवंत वासनीकर की अदालत ने आरोपी महेश कश्यप को दोषी मानते हुए 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। महेश कश्यप उस समय भाजपा मैनपुर मंडल के महामंत्री पद पर थे।

अदालत ने क्या कहा?

कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ एक गंभीर अपराध है, जो न केवल पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि समाज में भय और असुरक्षा का माहौल भी बनाता है। ऐसे मामलों में कठोर सजा देना आवश्यक है ताकि सख्त संदेश जाए और समाज में न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहे।

कौन-कौन सी धाराएं लगीं?

अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से हमला), धारा 454 (गृहभेदन), और पॉक्सो एक्ट (बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम) के तहत दोषी करार दिया।

क्या था मामला?

यह मामला साल 2022 का है, जब मैनपुर क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी महेश कश्यप ने उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ की थी। शिकायत के आधार पर मैनपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने जांच के बाद चालान न्यायालय में पेश किया।

अदालत में 8 गवाहों के बयान हुए पेश

सुनवाई के दौरान 8 गवाहों के बयान, पीड़िता की गवाही, चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को साबित करने में सफल रहा।

फैसले के बाद क्या हुआ?

सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत (Fast Track Court) में लेकर जेल भेज दिया है। वहीं, पीड़िता और उसके परिवार ने अदालत के इस फैसले को न्याय की जीत बताया है और राहत की सांस ली है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button